Andhra High Court grants regular bail Chandrababu Naidu in skill case – India Hindi News


आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को जमानत दे दी। अदालत ने नायडू की 4 सप्ताह की अंतरिम मेडिकल बेल को पूर्ण जमानत में बदल दिया और पूर्व मुख्यमंत्री को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। एचसी ने अपने आदेश में कहा, ‘आरोपी को 31 अक्टूबर को दी गई अंतरिम जमानत को पूर्ण कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को पहले से ही जमा किए गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।’

हालांकि, नायडू के खिलाफ अंतरिम जमानत की शर्तें 28 नवंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत कौशल विकास निगम घोटाला मामले से संबंधित कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने, सार्वजनिक रैलियों व बैठकों का आयोजन करने या उनमें भाग लेने से परहेज करना होगा। न्यायालय ने कहा कि 29 नवंबर से इन शर्तों में ढील दी जाएगी। इसके अलावा, अदालत ने नायडू को अपनी चिकित्सा रिपोर्ट राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल के अधीक्षक को सौंपने के बजाय 28 नवंबर या उससे पहले विजयवाड़ा में विशेष अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।

राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये के नुकसान का मामला
इससे पहले, 16 नवंबर को इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग (CID) की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पी सुधाकर रेड्डी और नायडू की ओर से वकील सिद्दार्थ लूथरा की लंबी बहस हुई थी। नायडू की हाल में हैदराबाद के एल वी प्रसाद अस्पताल में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई। उन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और 31 अक्टूबर को अंतरिम चिकित्सा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जिसे अब नियमित कर दिया गया है। नायडू को कौशल विकास निगम से धन का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके चलते राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

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