Supreme Court issues notice to ED on Sanjay Singh plea against remand and arrest in the iquor policy scam


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Aap MP Sanjay Singh : दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने AAP सांसद को शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने और उन्हें रिमांड पर लिए जाने से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दी थी। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना औऱ एसवीएन भाटी की बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संजय सिंह की याचिका पर केंद्र औऱ ईडी को नोटिस जार किया औऱ इसपर 11 दिसंबर तक जवाब मांगा है। पीठ ने आदेश दिया कि अगर सिंह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इस पर 20 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। 

‘जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं लगाई?’

शीर्ष अदालत की पीठ ने सिंह की ओर से पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा कि आम आदमी पार्टी के नेता ने नियमित जमानत के लिए कोई अर्जी दाखिल क्यों नहीं की है। सिंघवी ने जवाब में कहा कि इस समय जमानत उचित उपाय नहीं है। उन्होंने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा 19 का संदर्भ दिया जो ईडी के गिरफ्तारी के अधिकारों से संबंधित है। पीठ ने कहा कि सिंह को उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार गिरफ्तारी के आधार छह पन्नों में बताए गए थे।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार जमानत का न्यायक्षेत्र व्यापक है और नियमित जमानत याचिका दाखिल करने का फैसला सिंह को लेना है। उन्होंने मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में करने का निर्णय लेते हुए कहा, ”मुझे नहीं लगता कि जमानत अर्जी दायर करने से आप इस अदालत में आने से वंचित हो जाएंगे। लेकिन, जमानत आवेदन दायर करना याचिकाकर्ता पर निर्भर करता है और इसके लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता।”

संजय सिंह ने HC में क्या कहा था…

गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने संजय सिंह से कई घंटों तक लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह को जेल भेज दिया था। जेल में जाने के बाद संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी। संजय सिंह की तरफ से अदालत में दलील देते हुए कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी है और सत्ता का इस्तेमाल कर उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने ईडी पर कानून का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया था। 

हालांकि, बाद में संजय सिंह की यह याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसपर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। जांच एजेंसी का दावा है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में संजय सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के सभी नेता किसी भी तरह के शराब घोटाले या इसमें संजय सिंह की किसी भूमिका से इनकार करते रहे हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद हैं। 



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